बैन नोटिफिकेशन कोर्ट में नहीं किया गया पेश
पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि इन परिस्थितियों की वजह से हमारे पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि ऐसी कोई अधिसूचना मौजूद नहीं है। ऐसे में हम इसकी वैधता की जांच नहीं कर सकते हैं और रिट याचिका को निष्फल मानते हुए खारिज करते हैं। याचिकाकर्ता ने 1988 में गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए अन्य संबंधित निर्देशों को रद्द करने की भी मांग की थी।
दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले से सलमान रुश्दी की 'द सैटेनिक वर्सेस' के भारत में आयात का रास्ता खुल सकता है। यह फैसला अभिव्यक्ति की आजादी के पक्ष में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।