महासमुंद। 1 जुलाई से देशभर में लागू होने वाले तीन नये आपराधिक कानूनों के संबंध में जानकारी देने जनपद पंचायत महासमुंद, बसना व बागबाहरा में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित किया गया। जिसमें जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एस. आलोक साथ ही अनुविभागीय अधिकारी, जनपद सीईओ, पुलिस और कानूनविदों की उपस्थिति में सरपंच और सचिवों को आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973 एवं एविडेंस एक्ट 1872 में किये गये संशोधन भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय सजा अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई।
इस दौरान उन्होंने बताया कि देश में 1 जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। तीन नए कानूनों को संसद के शीतकालीन सत्र में पारित किया गया था।