1967 का फैसला क्या था
पांच जजों की संविधान पीठ ने 1967 में एस अजीज बाशा बनाम भारत संघ मामले में फैसला दिया था कि चूंकि एएमयू एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसलिए इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता। हालांकि, 1981 में संसद द्वारा एएमयू (संशोधन) अधिनियम पारित किए जाने पर इस प्रतिष्ठित संस्थान को अपना अल्पसंख्यक दर्जा फिर मिल गया था।