बिलासपुर । मामले का विवरण यह है कि 24 मार्च को पीडिता थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन प्रस्तुत की जिसके अनुसार ग्राम भरवीडीह निवासी विश्वकांत कमल उर्फ़ नानू से पीडि़ता की 02 वर्ष में पहले जान पहचान हुई थी और विश्वकांत कमल द्वारा पीडिता को पंसद करता हूं तथा तुमसे शादी करूंगा कहकर बहला फुसला कर भगाकर अपने घर ले गया तथा आरोपी के द्वारा तुम मेरी पत्नी हो कहकर शारीरिक शोषण करता रहा तथा आरोपी के पिता रघुवीर कमल तथा तथा माता चमेली बाई द्वारा यह जानते हुये कि बालिका का उम्र18 वर्ष से कम हैं
नाबालिग को अपने घर में रखकर मारपीट करना, शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित करना एवं कही बाहर जाने आने व किसी से बातचीत करने नहीं देना संबंधी शिकायत पर तत्काल प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर कार्यवाही में लिया गया । आरोपियों से बचकर किसी तरह पीडिता थाना रतनपुर पहुची तथा अपने साथ घटित घटना को बताने पर रतनपुर पुलिस द्वारा संज्ञान में लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुये आरोपीयो के पते पर दबिश देकर गिरफतार किया गया है जिन्हे न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा ।
गिरफतार आरोपीगण विश्वकांत कमल पिता रघुवीर कमल उम्र 21 साल पता भरवीडीह रतनपुर थाना रतनपुर, रघुवीर कमल पिता शनि राम उम्र 45 साल पता भरवीडीह रतनपुर थाना रतनपुर जिला बिलासपुर, श्रीमती चमेली पति रघुवीर कमल उम्र 42 साल पता भरवीडीह थाना रतनपुर जिला बिलासपुर ।