ऑस्ट्रेलिया में बच्चे नहीं कर पाएंगे सोशल मीडिया का इस्तेमाल, रोक लगाने वाला विधेयक संसद से पारित
Updated on
29-11-2024 01:52 PM
मेलबर्न: आस्ट्रेलियाई सीनेट ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने पर रोक लगाने वाला विधेयक बृहस्पतिवार का पारित कर दिया। दुनिया में यह इस तरह का पहला कानून होगा। इस कानून में व्यवस्था की गयी है कि 'टिकटॉक', 'फेसबुक', 'स्नैपचैट', 'रेड्डिट', 'एक्स' और 'इंस्टाग्राम' समेत सोशल मीडिया मंच यदि 16 साल के कम उम्र के बच्चों के एकाउंट खोलने/रखने पर रोक लगाने में विफल रहते हैं तो उन पर पांच करोड़ आस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुर्माना लगेगा।ऑस्ट्रेलियाई संसद से पारित हुआ कानून
सीनेट में यह विधेयक 19 के मुकाबले 34 मतों से पारित हुआ। प्रतिनिधि सभा पहले ही 13 के मुकाबले 102 मतों से इसे मंजूर कर चुकी है। वैसे प्रतिनिधि सभा को सीनेट में विपक्ष द्वारा लाये गये संशोधनों पर मुहर लगाना बाकी है। लेकिन वह महज औपचारिकता है क्योंकि सरकार पहले ही इस बात पर राजी हो चुकी है कि उन्हें पारित कर दिया जायेगा। अब सोशल मीडिया मंचों के पास इस बात के लिए एक साल का वक्त है कि वे इस पाबंदी को कैसे लागू करते हैं।