उल्लंघन करने पर कार्रवाई
नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऐक्ट, 2006 की 52 और 53 के तहत कार्रवाई की जाएगी। FSSAI ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के फूड सेफ्टी कमिश्नरों को निर्देश दिया है कि वे तुरंत सभी उत्पादों से 'ORS' शब्द हटवाए और लेबलिंग व विज्ञापन के नियमों का सख्ती से पालन कराए।यह फैसला आम लोगों के हित में बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि ORS एक जीवनरक्षक घोल है जिसका इस्तेमाल डिहाइड्रेशन और दस्त जैसी स्थितियों में डॉक्टर की सलाह पर किया जाता है। इसलिए अब बाजार में जो भी उत्पाद ORS नाम से मिलेगा, वह वास्तव में WHO मानकों के अनुरूप ही होगा।


