प्रॉग: चेक रिपब्लिक की सर्वोच्च अदालत ने खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की कथित हत्या की साजिश में वांछित भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के अमेरिका प्रत्यर्पण को रोक दिया है। इससे पहले चेक रिपब्लिक की निचली अदालतों ने निखिल गुप्ता के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने आरोप लगाया है कि निखिल गुप्ता ने एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को पन्नू की हत्या के लिए पैसे दिए थे। इस मामले की जांच के लिए भारत ने भी एक उच्च स्तरीय जांच टीम का गठन किया है।इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, 30 जनवरी 2024 को अपने अंतरिम फैसले में प्राग में संवैधानिक न्यायालय ने कहा कि आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए निखिल गुप्ता के अमेरिका प्रत्यर्पण से उसे किसी अन्य की तुलना में बहुत अधिक नुकसान होगा। इसके अलावा, इसने इस बात पर जोर दिया कि यह कार्रवाई अपरिवर्तनीय होगी, भले ही यह गुप्ता की चुनौती को बरकरार रखे। चेक न्याय मंत्रालय के प्रवक्ता मार्केटा एंड्रोवा ने बताया कि इस अंतरिम निर्णय का मतलब है कि "न्याय मंत्री तब तक प्रत्यर्पण या इनकार पर निर्णय नहीं ले सकते जब तक कि संवैधानिक न्यायालय निखिल गुप्ता द्वारा दायर शिकायत की योग्यता पर निर्णय नहीं लेता।"
चेक अदालत करेगी विस्तृत सुनवाई
19 जनवरी, 2024 को निखिल गुप्ता ने प्राग में नगर निगम न्यायालय के 23 नवंबर, 2023 के फैसले और प्राग में उच्च न्यायालय के 8 जनवरी, 2024 के फैसलों को चुनौती दी थी, जिनमें से दोनों ने उनके लिए अमेरिका के प्रत्यर्पण अनुरोध की स्वीकार्यता पर सकारात्मक फैसला सुनाया था। समझा जाता है कि सरकार की कथित भागीदारी की संलिप्तता की ओर इशारा करते हुए, गुप्ता के वकील ने तर्क दिया कि नगरपालिका न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अधिनियम की राजनीतिक प्रकृति का उचित आकलन नहीं किया।
चेक संवैधानिक न्यायालय ने क्या कहा
रिपोर्ट में संवैधानिक न्यायालय में गुप्ता का प्रतिनिधित्व करने वाली कानूनी फर्म क्रुतिना मुका की ओर से जवाब देते हुए वकील ज़ुजाना सेर्नका ने इस फैसले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह ग्राहक की अनुमति के बिना ऐसा नहीं कर सकतीं। चेक संवैधानिक न्यायालय के बाहरी संबंध और प्रोटोकॉल विभाग के प्रमुख पावेल ड्वोरक ने बताया: “विवादित निर्णयों की प्रवर्तनीयता को निलंबित करने का मतलब है कि संवैधानिक न्यायालय को मामले से परिचित होने की आवश्यकता है। इस प्रकार यह शिकायतकर्ता के मौलिक अधिकारों की निवारक रूप से रक्षा करता है जिनके अधिकारों का अपरिवर्तनीय रूप से उल्लंघन किया जा सकता है, जब तक कि वह गुण-दोष के आधार पर, जैसा भी मामला हो, निर्णय नहीं लेता है।''