बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग खारिज:EVM-VVPAT पर्ची का मिलान भी नहीं

Updated on 26-04-2024 01:15 PM

देश में चुनाव इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (EVM) से ही होंगे, बैलेट पेपर से नहीं। इसके अलावा EVM से VVPAT स्लिप की 100% क्रॉस-चेकिंग भी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इन मामलों से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज कर दीं।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि हमने प्रोटोकॉल, तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की है। इसके बाद हमने एक मत से फैसला दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के 2 निर्देश
पहला: सिंबल लोडिंग प्रक्रिया के पूरा होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट को सील कर दिया जाए। सील की गई सिंबल लोडिंग यूनिट को 45 दिन के लिए स्टोर किया जाए।

दूसरा: रिजल्ट की घोषणा के बाद अगर दूसरे या तीसरे नंबर पर आए किसी कैंडिडेट को आपत्ति है तो वह 7 दिन के भीतर शिकायत करे। EVM के भीतर माइक्रोकंट्रोलर की मेमोरी की जांच इंजीनियर्स की टीम करेगी। इस शिकायत के बाद वेरिफिकेशन की प्रोसेस का खर्च कैंडिडेट ही उठाएगा। अगर जांच में पता चलता है कि EVM से छेड़छाड़ की गई है तो जो खर्च कैंडिडेट ने किया है, उसे रिएंबर्स कर दिया जाएगा।

चुनाव आयोग के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2 डायरेक्शन
1. इलेक्ट्रॉनिक मशीन से पेपर स्लिप की गिनती के सुझाव का परीक्षण कीजिए।
2. देखिए कि क्या चुनाव निशान के अलावा हर पार्टी के लिए बारकोड भी हो सकता है।

24 अप्रैल को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था
इससे पहले 24 अप्रैल को 40 मिनट की सुनवाई के बाद बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था कि हम मेरिट पर दोबारा सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हम कुछ निश्चित स्पष्टीकरण चाहते हैं। हमारे कुछ सवाल थे और हमें जवाब मिल गए हैं। फैसला सुरक्षित रख रहे हैं। 

18 अप्रैल: कोर्ट ने EC से पूछा था- क्या वोटर्स को VVPAT पर्ची नहीं दी जा सकती
इससे पहले 18 अप्रैल को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने 5 घंटे वकीलों और चुनाव आयोग की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा था कि क्या वोटिंग के बाद वोटर्स को VVPAT से निकली पर्ची नहीं दी जा सकती है।

इस पर चुनाव आयोग ने कहा था वोटर्स को VVPAT स्लिप देने में बहुत बड़ा रिस्क है। इससे वोट की गोपनीयता से समझौता होगा और बूथ के बाहर इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल दूसरे लोग कैसे कर सकते हैं, हम नहीं कह सकते। 

16 अप्रैल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने भूषण से कहा था- जर्मनी के एग्जाम्पल यहां नहीं चलते
16 अप्रैल को हुई सुनवाई में एडवोकेट प्रशांत भूषण ने दलील दी कि VVPAT की स्लिप बैलट बॉक्स में डाली जाएं। जर्मनी में ऐसा ही होता है। इस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि वहां के एग्जाम्पल हमारे यहां नहीं चलते। इसके अलावा कोर्ट ने चुनाव आयोग से EVM के बनने से लेकर डेटा से छेड़छाड़ की आशंका तक हर चीज के बारे में बताने को कहा था। 


अन्य महत्वपुर्ण खबरें

 15 May 2024
राजधानी रांची के लगभग 15 किमी दूर बिरसा जैविक उद्यान में बाघिन के चार नवजात बच्चों की मौत हो गई है। जिस बाघिन के नवजात की मौत हुई है उसका…
 15 May 2024
शराब नीति केस में दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की ज्यूडिशियल कस्टडी 30 मई तक बढ़ा दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में बुधवार (15 मई) की सुनवाई…
 15 May 2024
दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और AAP राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के पूर्व पति नवीन जयहिंद ने दावा किया कि स्वाति की जान खतरे में है। स्वाति के साथ…
 15 May 2024
मुंबई के घाटकोपर में होर्डिंग गिरने वाली जगह पर बुधवार (15 मई) को लगातार तीसरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस बीच मंगलवार (14 मई) की रात मलबे के नीचे…
 15 May 2024
एंटी टेरर लॉ केस में जेल में बंद न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ को रिहा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताया और रिहाई…
 14 May 2024
भारत राष्ट्रवादी समिति (BRS) नेता और दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी के कविता की नई चार्जशीट पर दिल्ली की अदालत 14 मई को विचार करेगी। दिल्ली शराब नीति मामले…
 14 May 2024
IMA प्रेसिडेंट डॉ. आरवी अशोकन मंगलवार (14 मई) को पतंजलि भ्रामक विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट पर अपने विवादित बयान पर जवाब पेश करेंगे।भ्रामक विज्ञापन के मामले में 23 अप्रैल…
 14 May 2024
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को 12 साल की रेप विक्टिम को अपनी प्रेग्नेंसी टर्मिनेट करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने यह फैसला उसके कल्याण और सुरक्षा को मद्देनजर रखते…
 14 May 2024
दिल्ली पुलिस ने 40 साल के एक शख्स को फ्लाइट्स में अपने को-पैसेंजर्स की ज्वेलरी और अन्य कीमती सामान चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी ने बीते एक…
Advt.