बिलासपुर। हाईकोर्ट ने सहायक प्राध्यापक भर्ती में दिव्यांगों के लिए आरक्षण नियमों का पालन नहीं करने के मामले में उच्च शिक्षा सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है. उन्हें एक नवंबर को उपस्थित होने के निर्देश दिया है.
पीएससी ने वर्ष 2019 में सहायक प्राध्यापकों के 1384 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था. इसमें दृष्टिबाधितों के लिए कोई सीट सुरक्षित नहीं रखने पर नेशनल फेडरेशन ऑफ़ द ब्लाइंड ने अपने सचिव संतोष रुंगटा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
हाईकोर्ट ने 26 मार्च 2019 को आयोग को यह विज्ञापन निरस्त कर नए सिरे से फिर जारी करने के निर्देश दिए थे. बाद में शासन ने नया विज्ञापन निकाला. मगर इसमें दिव्यांगों के 7 प्रतिशत आरक्षण नियम के मुताबिक़ सीटें दृष्टिबाधितों के लिए नहीं रखी गई.
इसे फिर चुनौती देकर संगठन ने 17 दिसंबर 2019 को पीएससी सचिव पुष्पा साहू, उच्च शिक्षा सचिव अलरमंगई डी. के. खिलाफ अवमानना याचिका दायर की. इस मामले में शासन और पीएससी ने सुनवाई के दौरान अलग-अलग दिनों में समय मांगा है.