बिलासपुर । नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा कर ले जाने वाला दुष्कर्म के आरोपी को रतनपुर पुलिस ने धर-दबोचा। पुलिस आरोपी के खि़लाफ़ पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही कर न्यायानलय में पेश किया गया। मिली जानकारी के अनुसार मामला रतनपुर थाना क्षेत्र की है।
नाम आरोपी मनोहर सूर्यवंशी पिता रामरतन सूर्यवंशी उम्र 21 साल साकिन ग्राम नेवसा थाना रतनपुर जिला बिलासपुर छ0ग0। (गिरफतार) 28.02.022 के 21.20 बजे रात प्रार्थी थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिग बहन को संदेही मनोहर सूर्यवंशी बहला फुसलाकर भगा कर ले गया कि प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना रतनपुर में अपराध धारा सदर का कायम कर विवचेना कार्यवाही में दौरान विवेचना के नाबालिग लडकी को संदेही मनोहर सूर्यवंशी के कब्जे से बरामद किया गया महिला अधिकारी से नाबालिग लड़की को पूछताछ कथन लेने पर आरोपी मनोहर सूर्यवशी द्वारा अपने साथ ले जाकर तुमसे शादी करना चाहता हूं
कहकर मांग में सिंदूर लगा देना बताई तथा शारीरिक संबंध बनाना बताई की आरोपी के विरूद्ध प्रकरण में धारा 366,376 भादवि पीडिता नाबालिग होने से 4, पाक्सो एक्ट जोडी गई। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायानलय में पेश किया गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक हरविंदर के निर्देशन पर सउनि जितेद्र यादव, महिला आरक्षक नीता यादव की भूमिका रही।