नई दिल्ली । भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निवेश सलाहकारों को डिजिटल सोने में डील करने से मना किया है। सेबी ने कहा है कि डिजिटल सोना एक अन-रेगुलेटेड प्रोडक्ट है, इसमें डील ना की जाए। सेबी ने कहा था कि कुछ रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार सोने सहित अन-रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स को खरीदने और बेचने की गतिविधि में लगे हुए हैं,
जबकि ऐसा करना नियमों के खिलाफ है। सेबी का यह बयान दिवाली से ठीक पहले आया है। बाजार के लगातार चढ़ते मूड़ और सोने की कीमतों में उछाल को देखते हुए लोग सोने में निवेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं और तमाम निवेश सलाहकार निवेशकों को लगातार सोने में निवेश की सलाह दे रहे हैं और निवेश के लिए मंच भी प्रदान कर रहे हैं।
गौरतलब है कि पिछले
26 अगस्त को एक्सचेंजों ने स्टॉक ब्रोकर्स को डिजिटल गोल्ड में डील करने पर रोक लगा दी थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने स्टॉक ब्रोकर्स सहित अपने सदस्यों को 10 सितंबर तक
अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड की बिक्री बंद करने का निर्देश दिया था।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की कार्रवाई के बाद भी सेबी ने पाया था कि कुछ पंजीकृत निवेश सलाहकार डिजिटल सोना समेत अनियमित उत्पादों को खरीदने, बेचने या
कारोबार करने के लिए एक मंच प्रदान कर रहे हैं। सेबी ने कहा कि निवेश सलाहकार डिजिटल गोल्ड के लिए सलाह, वितरण या
निवेश से जुड़ी सेवाएं नहीं दे सकते हैं और इस तरह की अनियमित गतिविधियां सेबी अधिनियम, 1992 के तहत
दंडात्मक कार्रवाई के तहत आती हैं।
सेबी ने कड़े शब्दों में कहा है कि निवेशक सलाहकारों द्वारा डिजिटल गोल्ड में निवेश को लेकर सलाह और निवेश जुड़े कामों में शामिल होना सेबी एक्ट 1992 और सेबी के 2013 के रेगुलेशन के खिलाफ है। इसलिए सेबी ने निवेश सलाहकारों से ऐसी अनियमित गतिविधियों से परहेज करने को कहा है।