भोपाल: भोपाल में 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगने जा रही है। इसके लिए इस बार विशेष तैयारी की गई है। यहां विभिन्न मामलों में समझौते की कोशिश की जाएगी। भोपाल के न्यायालयों में लंबित 1,49,710 मामलों में से 21,406 मामले लोक अदालत में रखे जाएंगे। इनमें आपराधिक, क्लेम, बिजली, वैवाहिक और अन्य सिविल मामले शामिल हैं।
इसके अलावा नेशनल लोकर अदालत में बिजली अधिनियम, बैंक वसूली, जलकर, बीएसएनएल और ई-चालान से जुड़े 67,027 मामले भी इसमें शामिल होंगे। इस लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा मामलों का निपटारा हो सके, इसके लिए 59 खंडपीठों का गठन किया गया है। जिला न्यायालय भोपाल, तहसील न्यायालय बैरसिया, कुटुम्ब न्यायालय और श्रम न्यायालय में ये खंडपीठ काम करेंगी।
यहां कर सकते हैं संपर्क
डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की सचिव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि लोक अदालत के ज़रिए मामला सुलझने पर पूरी कोर्ट फीस वापस मिल जाती है। ज़्यादा जानकारी के लिए लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल या तहसील लीगल सर्विस अथॉरिटी, बैरसिया से अधिक जानकारी ले सकते हैं।
बिजली चोरी के मामलों में समझौते की पेशकश
इसके साथ ही मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर और चंबल संभाग के 16 जिलों में नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी और अनियमितताओं के मामलों को समझौते से निपटाने का निर्णय लिया है। उपभोक्ताओं को धारा-135 के तहत लंबित मामलों में छूट दी जाएगी। समझौता करने के लिए लोगों को अपने नजदीकी बिजली दफ्तर जाना होगा। कंपनी ने बताया है कि इस छूट का फायदा सिर्फ़ 14 सितंबर 2024 को होने वाली नेशनल लोक अदालत में ही मिलेगा।