बिलासपुर । मामले का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया सबीहा खातुन पति अब्दुल रसीद उम्र 36 साल निवासी गणेश नगर चुचुहियापारा 28 दिसंबर को थाना उप. आकर एक लिखित आवेदन प्रस्तुत कि जिसमे इसके आफिस के बंगल में वरूण सुज़ुकी शो रूभ में काम करने वाला बाबा खान प्रार्थिया को गलत नियत से बेईजत्ती करने कि नियत से बार-बार पीछा करता है और 28 दिसंबर को रात्रि 07/30 बजे आफिस से पैदल घर जाते समय महाराणा प्रताप चौक ओव्हर ब्रीज के नीचे हाथ पकड़कर जबरदस्ती खीचने लगा।
जिसकी रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया, जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं अति. पुलिस अधीक्षक शहर व नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन को अवगत कराया गया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पारूल माथुर के पदस्थापना के बाद से ही महिला संबंधि अपराधों को गंभीरता से लेते हुए फरार आरोपियों की पतासाजी एवं गिर. हेतु त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश पर तत्काल कार्यवाही करते हुये,
थाना प्रभारी कलीम खान के निर्देशन में टीम का गठन कर आरोपी पतासाजी हेतु रवाना किया गया कि प्रकरण के आरोपी इशहाक उर्फ बाबा खान पिता युसुफ खान उम्र 26 साल निवासी यदुनंदन नगर, विष्णु चौक तिफरा थाना सिरगिटटी को घेराबंदी कर उसके कार्यास्थल वरूण सुजुकी शोरूम से दिनांक 03/01/2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। विशेष योगदान - निरी. कलीम खान, सउनि राकेश गुप्ता, प्रआर.650 सौखीलाल वर्मा, आर. 534 देवेन्द्र दुबे, आर. 413 राजेश नारंग, आर. 865 निखिल राव का विशेष सहयोग रहा।