बालोद। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. संजय कन्नौजे ने जिला पंचायत के सभाकक्ष में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की बैठक ली। बैठक में डाॅ. कन्नौजे ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिले में पूर्णता हेतु शेष कुल 1133 आवासों का जनपद पंचायतवार जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिले में तृतीय किश्त प्राप्त कुल 293 आवासों को शत-प्रतिशत पूर्ण करने का लक्ष्य तथा प्रथम किश्त प्राप्त कुल 206 आवास एवं द्वितीय किश्त प्राप्त 602 आवासों को 30 सितंबर तक पूर्ण कर जियो टैगिंग उपरांत आगामी किश्तों की राशि प्रदान करने लक्ष्य आबंटित किया गया है।
इस दौरान सीईओ डाॅ. कन्नौजे ने योजना अन्तर्गत सभी पात्र हितग्राहियों का ग्रामसभा में अनुमोदन पश्चात् आवश्यक दस्तावेज जनपद पंचायत में संग्रह करने दिशा-निर्देश दिए। इसी तरह वर्ष 2016-23 तक शेष बचे आवासों को 30 सितम्बर 2024 तक शत प्रतिशत पूर्ण किए जाने तथा योजनान्तर्गत स्थायी प्रतिक्षा सूची तथा आवास प्लस सूची के परिवारों में से भूमिहीन परिवारों का चिन्हांकन कर संबंधितों को भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने योजनान्तर्गत स्थायी प्रतिक्षा सूची में शेष एवं आवास प्लस सूची में शामिल मृत हितग्राही जिनका वास्तव में कोई उत्तराधिकारी न हो, स्थायी रूप से पलायन परिवार, पूर्व से निर्मित पक्का मकान अथवा अन्य आवास योजना से लाभान्वित एवं बहिर्वेषण मापदंड अनुसार अपात्र परिवारो के नाम, ग्रामसभा एवं अपीलीय समिति के अनुमोदन उपरांत सूची से विलोपित करने के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित दिए। आगामी प्राप्त होने वाले वार्षिक लक्ष्यों के विरूद्ध आवास स्वीकृत किये जाने हेतु आधार कार्ड एवं ई-के.वाय.सी. अनिवार्य कर दिया गया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में पात्र परिवारों की सूची अनुसार महिला मुखिया (जिनके नाम से आवास स्वीकृत किया जाना है) ऐसे हितग्राहियों की आधार उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा आधार कार्ड उपलब्ध न हो तो तत्काल आधार कार्ड तैयार किये जाने हेतु संबंधित विभाग से सहयोग लेते हुए समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के संबंध में निर्देश दिए।
सीईओ डाॅ. कन्नौजे ने आवास प्लस सूची में शामिल पात्र परिवारों का ग्रामसभा एवं अपीलीय समिति के निर्णय अनुसार आवास सापट पोर्टल पर प्राथमिकता निर्धारण की कार्यवाही पूर्ण कर प्रतिक्षा सूची का निर्धारण समय-सीमा में पूर्ण करने करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामो में निवासरत ऐसे परिवार, जो पात्रता रखते है, परंतु उक्त परिवारों के नाम स्थायी प्रतिक्षा सूची एवं आवास प्लस सूची में शामिल नहीं है। ऐसे परिवारों की संख्यात्मक जानकारी संकलित कर रखने संबंधित अमलो को निर्देशित किया। इस दौरान जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं विकासखंड समन्वयक एवं तकनीकी सहायको को 03 दिवस के भीतर ग्राम पंचायतो में उक्त संबंध में बैठक आयोजित कर संबंधित सचिव, रोजगार सहायको को निर्देश दिए कि कोई भी पात्र परिवार, हितग्राही योजना के लाभ से वंचित न रहे। बैठक में उपसंचालक पंचायत श्री आकाश सोनी, जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी-कर्मचारीगण उपस्थित थे।