गुजरात सरकार देगी विस्तृत जवाब
जब हेगड़े ने बार-बार तोड़फोड़ अभियान पर रोक लगाने या मौजूदा संपत्तियों की यथास्थिति बनाए रखने की मांग की, तो एसजी तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि गुजरात सरकार प्रत्येक आरोप पर विस्तृत जवाब दाखिल करेगी। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ने इस तथ्य को छिपाया है कि कुछ प्रभावित लोग हाईकोर्ट गए थे और विस्तृत सुनवाई के बाद अभियान पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।
कोर्ट ने कहा- सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि
पीठ ने कहा कि हालांकि उसने तोड़फोड़ अभियान पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि, उसने किसी भी सार्वजनिक स्थान जैसे सड़क, गली, रेलवे लाइन से सटे फुटपाथ या किसी नदी या जलाशय जहां भी अतिक्रमण या अवैध निर्माण हुआ हो, कार्रवाई की छूट दी थी। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है। ऐसे में सार्वजनिक संपत्ति में अतिक्रमण पर तोड़फोड़ का आदेश दिया गया है।
16 अक्टूबर को अगली सुनवाई
पीठ ने कहा कि अगर हम पाते हैं कि गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 17 सितंबर के आदेश की अवमानना की है, तो हम यथास्थिति बहाल करने का आदेश देंगे। इसका मतलब है कि उन ढांचों का पुनर्निर्माण किया जाए जैसा कि वे तोड़फोड़ से पहले थे। इस संबंध में अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को है।