सूत्रों के अनुसार, रेत खदान का पट्टा 16 नवंबर 2023 को समाप्त हो गया था, बावजूद इसके संकल्प जंघेल, पूर्व सरपंच सुनीता सोनी, उनके पति बेनराज सोनी, और हार्दिक सोनवानी ने अवैध खनन जारी रखा। इस अवैध खनन ने पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाया और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया।
जांच के बाद जिला प्रशासन ने सभी आरोपियों पर एमएमडीआर एक्ट 1957 और छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के तहत जुर्माना ठोका है। कलेक्टर ने इस अवसर पर स्पष्ट किया कि जिले में अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसे मामलों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
यह प्रशासन की ओर से एक कड़ा संदेश है कि अवैध खनन पर सख्ती से नज़र रखी जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।