भोपाल । खाने-पीने की चीजें बनाने और बेचने वाले खाद्य लाइसेंस खत्म होने के बाद भी नवीनीकरण करा सकेंगे। इसका फायदा यह होगा कि उन्हें पुराना एफएसएसएआइ (फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथारिटी आफ इंडिया) का नंबर मिल जाएगा।
यह नंबर मिलने से उन्हें उत्पाद कौ पैक करने वाले डिब्बे में एफएसएसएआई नंबर बदलने की जरूरत नहीं होगी। अभी तक ऐसे व्यवस्था नहीं थी। एफएसएसएआई ने इसी महीने से यह प्रविधान कर दिया है। हालांकि, लाइसेंस की अवधि खत्म होने की स्थिति में पंजीयन नवीनीकरण के लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
दरअसल, खाने-पीने की कोई भी चीज बनाने और बेचने के लिए एक साल से लेकर पांच साल तक के लिए फूड लाइसेंस लेना होता है। बनाने और बेचने वाले दोनों लोगों के लिए लाइसेेंस अनिवार्य है।
यह व्यापारी के ऊपर होता है वह कितने साल के लिए लाइसेंस ले रहा है। हर तरह की इकाई के लिए लाइसेंस की शुल्क भी अलग-अलग होती है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि कई बार व्यापारी लाइसेंस नवीनीकरण में देरी कर देते हैं।