बेमेतरा । शासन के निर्देशानुसार पटवारियों द्वारा किये गए फसल गिरदावरी का जिला स्तरीय तथा ब्लॉक स्तरीय अधिकारीयों द्वारा सत्यापन कराया गया, गिरदावरी सत्यापन मे ग्राम कठीया, पेंड्री, झलमला, राका तथा कुरुद के विभिन्न खसरा नम्बरो मे हल्का पटवारी अश्विनी भास्कर द्वारा त्रुटि पूर्ण गिरदावरी करना पाया गया। जिस के कारण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बेरला द्वारा सम्बंधित को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जवाब संतोषप्रद नही होने के कारण शनिवार को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए अश्विनी भास्कर पटवारी हल्का नं 20 के द्वारा गिरदावरी जैसे अति महत्वपूर्ण कार्य में बडी लापरवाही किये जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इनका निलंबन अवधि में मुख्यालय तहसील कार्यालय बेरला होगा। इन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। श्री नवरतन साहू पटवारी तहसील भिभौरी को उनके कार्य के साथ-साथ हल्का नं 19,20,21 का अतिरिक्त प्रभार अस्थायी रूप से सौपा गया है।