इससे पहले छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 28 अगस्त को चौरसिया की तीसरी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। वह दिसंबर 2022 से जेल में थीं। हाई कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
ईडी के मुताबिक, 16 महीनों में कुल 500 करोड़ रुपये का घपला हुआ था। केंद्रीय एजेंसी का दावा है कि इन पैसों का इस्तेमाल चुनाव फंड करने और रिश्वत के तौर पर हुआ। दूसरी तरफ चौरसिया ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि कथित घोटाले में उनके शामिल होने का कोई ठोस सबूत नहीं है। उनके पास से कोई पैसा भी रिकवर नहीं हुआ है। पिछले साल 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सौम्या चौरसिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था।
ईडी के मुताबिक, 16 महीनों में कुल 500 करोड़ रुपये का घपला हुआ था। केंद्रीय एजेंसी का दावा है कि इन पैसों का इस्तेमाल चुनाव फंड करने और रिश्वत के तौर पर हुआ। दूसरी तरफ चौरसिया ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि कथित घोटाले में उनके शामिल होने का कोई ठोस सबूत नहीं है। उनके पास से कोई पैसा भी रिकवर नहीं हुआ है। पिछले साल 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सौम्या चौरसिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था।