बिलासपुर । शादी का झांसा देकर नाबालिक को भगाकर दैहिक शोषण करने वाला आरोपी विगत 03 माह से फरार था, जिसके विरूद्ध थाना रतनपुर में अपराध क्र. 412 / 21 धारा 363, 366, 376 भादवि / 4.6 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर आरोपी की पतासाजी की जा रही थी, कि आरोपी के मोबाईल नम्बरों के लोकेशन के आधार पर आरोपी का पता चलने उपरांत, उपरांत दो-तीन बार दबिश दी गई, लेकिन आरोपी नम्बर बदल-बदल कर भाग रहा था, अपना पता छुपा रहा था।
जिसे नव पदस्थ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमती पारूल माथुर के द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए 5000रू. का ईनाम घोषित किया, जिसको गंभीरता से लेते हुए, थाना प्रभारी रतनपुर हरविंदर सिंह ने टीम गठित कर प्रधान आरक्षक. प्रवीण पांडेय व आरक्षक राहुल सिंह को पकडऩे हेतु लगाया एवं इस बीच यह पता चला कि क्षेत्र की दो-तीन अन्य लड़कियों से भी उनसे झूठा प्रेम जाल फैलाकर अवैध संबंध बनाया है, एवं जीपीएम जिला के मरवाही के एक बालिक लड़की को भी पत्नि बनाकर साथ में रखा है, इस पर और वर्तमान में आरोपी का लोकेशन कल सुबह सीधी एवं शहडोल के मध्य मिला सायबर सेल से उसकी लोकेशन लेते हुए प्रधान आरक्षक प्रवीण पांडेय एवं आरक्षक राहुल सिंह को तत्काल रवाना किया गया।
जो शहडोल से आरोपी को गिरफतार कर रतनपुर लेकर आये, आरोपी के साथ में उसकी पत्नि जो मरवाही के ग्राम लोहारी की है, जिसकी गुम इंसान थाना - मरवाही में दर्ज है, उनके परिजनों को एवं थाना प्रभारी मरवाही को दी गई थी, जो आकर अपनी बालिका गुम इंसान को लेकर गये। इस तरह 03 माह से फरार अपराध 412 / 21 धारा 363, 366, 376 भादवि / 46 पाक्सो एक्ट के फरार 5000रू. ईनामी आरोपी दिलीप गुप्ता उम्र 23 साल निवासी खंड्डी चौंकी- खंड्डी जिला-सीधी को 09.01. 2022 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी रतनपुर हरविंदर सिंह, प्रधान आरक्षक प्रवीण पांडेय, आरक्षक राहुल सिंह की विशेष भूमिका रही है।