बिलासपुर । थाना सिरगिट्टी से मिली जानकारी अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया 29 दिसंबर को थाना सिरगिट्टी आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिक लड़की स्कूल जा रही हूं कह कर घर से निकली थी घर वापस नहीं आने पर,आसपास एवम रिश्तेदारों से पता करने पर पता नहीं चला संदेह पर कि कोई अज्ञात व्यक्ति अपने साथ बहला-फुसलाकर ले गया है प्रार्थीया की रिपोर्ट पर प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया
विवेचना दौरान दिनांक 5 जनवरी को प्रार्थीया की पुत्री अपने परिजनों के साथ थाना सिरगिट्टी उपस्थित आकर बताई की विशाल यादव नाम का लड़का बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक शोषण किया है थाना प्रभारी द्वारा मामले को गंभीरता से लेते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमती पारुल माथुर को प्रकरण के संबंध में जानकारी देते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश कश्यप एवं नगर पुलिस अधीक्षक सिटी कोतवाली श्रीमती स्नेहिल साहू के निर्देशन में थाना स्तर पर टीम गठित कर तकनीकी साक्ष्य के आधार पर आरोपी को सकुनत के पास से जो अन्यत्र भाग जाने की फिराक में था हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अपराध करना स्वीकार किया आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश किया गया
उक्त करवाई में थाना प्रभारी प्रदीप आर्य, सहायक उपनिरीक्षक डीके बेहरा, आरक्षक तारकेश्वर मिश्रा , बृज साहू एवं छोटेलाल पटेल ,महिला आरक्षक प्रीति शर्मा की अहम भूमिका रहीनाम आरोपी- विशाल यादव पिता स्वर्गीय मोहन यादव उम्र 21 वर्ष निवासी देवरीखुर्द अटल आवास थाना तोरवा जिला बिलासपुर जिला बिलासपुर अपराध क्रमांक 757 /21 धारा 363,366,376 भादवी, 4, 6पोक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।