मुख्य सूचना आयोग करते हैं अपीलों की सुनवाई
आपको बता दें कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कोई भी नागरिक लोक सूचना अधिकारी से जानकारी मांगता है। अगर वहां से उसे कोई भी जानकारी नहीं मिलती तो वह प्रथम अपील करता है। प्रथम अपील के बाद भी अगर जानकारी नहीं मिलती तो वह राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के समक्ष अपील दायर करता है, जहां पर सुनवाई होती है। मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त ही इन अपीलों की सुनवाई करते हैं।