बिलासपुर । लुटेरी दुल्हन द्वारा 6 लोगो से शादी कर रकम व सम्पत्ति हडपने का काम किया जाता था। गिरोह के 2 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार ठग्गे गये संपत्ति में से अल्टो कार, मोबाईल फोन एवं नगदी रकम जप्त। सरकंडा थाना से मिली जनकारी के मुताबिक़ गिरफ्तार आरोपी-1 आशीष शर्मा उर्फ आशीष सिंह पिता सुभाष शर्मा उर्फ दिलीप सिंह उम्र 27 वर्ष सा. 14 राजीग नगर तिली गांव सरकारी स्कूल के पास थाना गोपालगंज जिला सागर म.प्र. 02. राहूल शर्मा उर्फ राहूल सिंह उर्फ ललित सिंह पिता सुभाष शर्मा उर्फ दिलीप सिंह उम्र 28 वर्ष सा. 14 राजीम नगर तिली गांव सरकारी स्कूल के पास थाना।
गोपालगंज जिला सागर म.प्र. मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी मुंशी लाल पस्टारिया पिता स्व. मनोहर लाल पस्टारिया उम्र 78 वर्ष साकिन आयुर्वेदिक अस्पताल के पीछे थाना सरकड़ा के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष शिकायत आवेदन पत्र पेश किया गया कि वह वर्ष 2016 में अपने विवाह संबंधी विज्ञापन समाचार पत्र में दिया था, उक्त विज्ञापन के आधार पर अनावेदिका आशा शर्मा उर्फ आरती पिता इदाणी शर्मा उम्र 48 वर्ष निवासी आरटीओ कार्यालय के पास जिला सागर म.प्र. द्वारा मोबाइल नंबर 7297924696 के माध्यम से आवेदक से परिचय हुआ,
जो 04 दिसंबर 2016 को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आशा शर्मा से भोपाल मे विवाह सम्पन्न हुआ, शादी के बाद अनावेदिका करीबन 22 माह तक उसके 02 रिस्तेदार राहुल शर्मा व आशीष शर्मा के साथ संपर्क में रही तथा आवेदक का विश्वास हासिल कर जमीन के दस्तावेज छुडवाने एवं विभिन्न प्रकार के बहानेबाजी कर 13,69,000/- रू नगदी सोने चांदी के आभूषण किमती करीबन 65000 रू व उसके स्वामित्व के अल्टो कार क्रमांक सीजी 10 एएफ 1207 किमती करीबन 100000 कुल जुमला करीबन 1500000 रू को वर्ष 2017 में धोखाघाडी कर लेकर फरार हो गई है। आवेदक के शिकायत जांच पर से आरोपीगणों के विरूद्ध उपरोक्त अपराध धारा सदर का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।
मामले की कायमी के पश्चात पुलिस द्वारा लगातार आरोपियों का पतासाजी किया जा रहा था जो बार-बार अपना पता ठिकाना बदलते रहे वरिष्ठ नागरिक के साथ हुये धोखाधड़ी का अपराध समीक्षा मीटिंग के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पारूल माथुर के द्वारा गंभीरता से लेकर सीएसपी सरकडा श्रीमति स्नेहिल साहू को आरोपीगणों के गिरफ्तारी के संबंध में दिशा निर्देश दिया गया, कप्तान के दिशा निर्देश का पालन करते हुये स्नेहिल साहू द्वारा सरकंडा थाना प्रभारी परिवेश तिवारी के हमराह चार सदस्यी टीम का गठन कर प्र. आर विनोद यादव प्रआर सुनीता अजगले, आर अविनाश कश्यप एवं आर अशफाक अली को आरोपीगणों के पतासाजी हेतु
म.प्र रवाना किया गया। जो टीम द्वारा आरोपीगणों के पतासाजी के दौरान नीमच जना मप्र से जानकारी प्राप्त हुआ की आरोपीया आशा शर्मा को राजस्थान के कोटा थाना वादावाडी के अपराध कमांक 331/2021 धारा 420, 406, 506, 120बी के मामले में गिरफतार किया गया है, तब टीम द्वारा आशा शर्मा के साथियों का पतातलाश किया गया जो सागर म.प्र में छुपे होने की खबर मुखबिर से मिलने पर टीम द्वारा तत्काल स्थानीय पुलिस के साथ संपर्क कर आशीष शर्मा व राहुल शर्मा को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर आशा शर्मा को अपने माँ होना बतलायें। आशा शर्मा के द्वारा अभी तक 06 लोगो से शादी कर धोखाधड़ी करना बताया तथा बिलासपुर निवासी मुशीलाल पस्टारिया से भी धोखाधड़ी कर भागने के बात कबूल करने पर आरोपी आशीष शर्मा उर्फ आशीष सिंह पिता सुभाष शर्मा उर्फ दिलीप सिंह उम्र 27 वर्ष निवासी 14. राजीम नगर तिलिम गांव सरकारी स्कूल के पास थाना गोपालगंज जिला सागर म.प्र. से प्रार्थी के स्वामित्व का अल्टो कार क्रमांक ष्टत्र 10 ्रस्न 1207 वाहन का मूल आर. सी. आशा शर्मा का हस्ताक्षर किया हुआ भारतीय स्टेट बैंक का 3 नग चेक जिसमें कुल रकम 11.55,000/- रू अंकित है
को तथा आरोपी राहुल शर्मा उर्फ राहुल सिंह उर्फ ललित सिंह पिता सुभाष शर्मा उर्फ दिलीप सिंह उम्र 28 वर्ष निवासी 14, राजीम नगर तिलिम गांव सरकारी स्कूल के पास थाना गोपालगंज जिला सागर म.प्र. से नगदी रकम 600/- रू.1 नग मोबाईल कुल जुमला किमती करीबन 2,59,600/- रू. जप्त कर आरोपीयो को गिरफ्तार किया गया है, आरोपीगणों से पूछताछ के दौरान पता चला है कि आरोपिया आशा शर्मा अपने दोनों आरोपी बेटों के सहयोग से इन्दौर, देवास, दुर्ग छ.ग. जयपुर राजस्थान के लोगों से शादी कर धोखाधडी किए हैं, आरोपिया आशा शर्मा का राजस्थान कोटा जेल से विधिवत् गिरफ्तारी कर वैधानिक कार्यवाही करने पर मामले में और चौकाने वाले तथ्यों की खुलासा होने की संभावना है।