कोर्ट पूर्व अधिकारी सैत की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। उन्होंने दलील दी थी कि मामले में कार्यवाही रद्द करने की उनकी याचिका स्वीकार करने के कुछ दिनों के भीतर मामले की फिर से सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस मुद्दे पर मद्रास हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की रिपोर्ट का 30 सितंबर को निरीक्षण किया था और सैत के मामले को फिर से सुनवाई करने के हाई कोर्ट के फैसले को 'बिल्कुल गलत' बताया था।
एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें एससी/एसटी के सब क्लासिफिकेशन मामले में दिए गए फैसले को रिव्यू करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि राज्य सरकार एससी/एसटी में सब क्लासिफिकेशन करने का अधिकार रखती है।
एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें एससी/एसटी के सब क्लासिफिकेशन मामले में दिए गए फैसले को रिव्यू करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि राज्य सरकार एससी/एसटी में सब क्लासिफिकेशन करने का अधिकार रखती है।