होशंगाबाद: मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के शोभापुर कस्बे में 25 दिसम्बर, 2021 को एक 5 वर्षीय नाबालिग का शव घर की छत पर मिला था। जिसके बाद परिजनों ने घटना को देखकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर हत्या किए जाने की सूचना पुलिस को दी थी। आरोपी कौन था इसको लेकर गहमागहमी का माहौल बनने के बाद पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की। जिसके बाद रिश्ते का ममेरा भाई ही नाबालिग की हत्या का दोषी निकला था। बुधवार को एडीजे सुरेश कुमार चौबे की अदालत ने जघन्य अपराध पर बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी युवक किशन उर्फ चिन्नू माछिया को फांसी की सजा सुनाई है।
होशंगाबाद जिले के सोहागपुर सेशन कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला सुनाया है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने को लेकर मौत की सजा दी है। सोहागपुर एडीजे एसके चौबे ने ऑर्डर में प्रतिक्रिया देते हुए कहा है "एक निर्दोष, मासूम, अबोध बालिका का बलात्कार खुद ही विरलतम से विरलतम घटना है। बलात्कार सहित हत्या का मामला किसी भी दृष्टि से सामान्य नहीं माना जा सकता।" कोर्ट ने अपने फैसले में रामचरित मानस की चौपाई भी सुनाई कोर्ट ने कहा- अनुज , बधू, भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम एचारी। इन्हीही कुदृष्टि बिलोकई जोई ,ताहि बधे कछु पाप न होई।
अपराधी ने खुद को भी फांसी की सजा मांगी
कोर्ट ने जब आरोपी से पूछा कि कुछ कहना चाहते हो तब आरोपी ने खुद ही कहा कि उसे फांसी की सजा दी जाए। आरोपी की उम्र अभी 22 साल बताई जा रही है। कोर्ट के फैसले पर मासूम बच्ची के परिजनों ने खुशी जताई है।
अपराधी ने स्वीकार किया था अपराध
होशंगाबाद जिले की शोभापुर कस्बे में हुई बड़ी वारदात को लेकर प्रकरण की पैरवी एजीपी शंकर लाल मालवीय और एडीपीओ बाबूलाल ककोडिया द्वारा की गई। एजीपी शंकर लाल मालवीय ने बताया कि कोर्ट ने प्रकरण को गंभीरता से लेकर सुलझाया है। जिस 5 साल की बच्ची के साथ अपराध किया गया था उसने दुनिया देखी नहीं थी। आरोपी ने उसके ऊपर बुरी नियत रखना शुरू कर दिया था। शोभापुर की इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्त में लिया था जिसके बाद आरोपी किशन माछिया ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था।