प्रयागराज रेलवे स्टेशन, इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को सोमवार देर रात बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष और जन्मभूमि-शाही ईदगाह केस में वाद दायर करने वाले आशुतोष पांडे के वॉट्सऐप पर धमकी भरा वॉइस मैसेज आया। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह केस में सुनवाई भी है। आशुतोष का दावा है- वॉइस मैसेज पाकिस्तान के नंबर से आया है। मथुरा के आशुतोष पांडेय को वॉट्सऐप पर सोमवार रात 1:37 से 1:40 बजे के बीच पाकिस्तान के नंबर से धमकी भरे 6 वॉइस मैसेज आए। इसके बाद 2.36 बजे वॉट्सऐप कॉल कर धमकी दी गई। आशुतोष श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में पक्षकार हैं। वह श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं।
धमकी में कहा- हाईकोर्ट को क्या, तेरे सुप्रीम कोर्ट को भी उड़ा देंगे 4 से 14 सेकेंड तक के 6 धमकी भरे वॉइस मैसेज आए। इसमें कहा- हाईकोर्ट को क्या, तेरे सुप्रीम कोर्ट को भी उड़ा देंगे। तुम्हारे में दम नहीं है। 19 नवंबर को तुझे बताएंगे, बम धमाके करेंगे। हाईकोर्ट में तुझे बम से उड़ा देंगे। मथुरा, दिल्ली... हिंदुस्तान के सभी बड़े मंदिरों को उड़ा देंगे। इसके बाद 3.02 बजे मैसेज भेजा, जिसमें लिखा- 19 नवंबर की सुबह पहले प्रयागराज स्टेशन और फिर हाईकोर्ट को उड़ाएंगे।
जन्मभूमि और शाही ईदगाह केस में हाईकोर्ट में आज सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही मस्जिद ईदगाह के 18 मामलों की सुनवाई मंगलवार दोपहर 2 बजे से होगी। श्रीकृष्ण जन्मभूमि पक्ष को कोर्ट से बड़े फैसले की उम्मीद है। कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार और श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया- जस्टिस मयंक जैन के रिटायर होने के बाद मंगलवार को जस्टिस आरएम मिश्रा की कोर्ट में सुनवाई होनी है। जन्मभूमि पक्ष सभी मामलों में एक साथ सुनवाई चाहता है, जबकि मुस्लिम पक्ष सभी मामलों पर अलग-अलग सुनवाई चाहता है। वह केवल मामले को उलझाए रखना चाहता है। अब सर्वे आदि के प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई के लिए जज से प्रार्थना की जाएगी।
6 दिन पहले हाईकोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली थी
आशुतोष के अनुसार, 13 नवंबर की रात 9.36 बजे वॉट्सऐप पर 22 ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली थी। यह सभी पाकिस्तान के नंबर +92 302 9854231 से भेजी गई थीं। जब रिकॉर्डिंग को सुना तो उसमें हाईकोर्ट और उनको बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसके अलावा रिकॉर्डिंग भेजने वाले ने अपशब्द कहे, धमकियां दीं।
कॉल करने वाले शख्स ने कहा - 19 नवंबर, 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट को बम से उड़ा दिया जाएगा। ये भी कहा कि तुम भी नहीं बचोगे, तुम्हें 20 नवंबर, 2024 को बम से उड़ा देंगे। ये 22 रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंपी गईं हैं। ये 3 से 12 सेकेंड की हैं।
अफसरों को मेल पर रिकॉर्डिंग भेज रहे आशुतोष पांडे शामली के कांधला के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा- इसकी सूचना शामली पुलिस को दे दी है। आला अधिकारियों को मेल भी कर रहे हैं। हमें पहले भी धमकी मिल चुकी है। प्रयागराज,कौशांबी ,फतेहपुर और मथुरा में केस दर्ज कराए जा चुके हैं।
आशुतोष ने शाही ईदगाह में अवैध बिजली की शिकायत की थी आशुतोष पांडे श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मामले में पक्षकार हैं। वह 18 वादियों की तरह श्री कृष्ण जन्मस्थान की जमीन मुक्त कराने के लिए कोर्ट से मांग कर रहे हैं। आशुतोष पांडे ने शाही ईदगाह में अवैध रूप से बिजली चलाने की शिकायत की थी। जिस पर बिजली विभाग और पुलिस ने कार्यवाही करते हुए शाही ईदगाह के सचिव के खिलाफ कार्रवाई की थी।
आशुतोष पांडे को पहले भी धमकी मिल चुकी है... 15 जनवरी: आशुतोष पांडे ने मथुरा के जैंत थाने में मुकद्दमा दर्ज कराया। शिकायत ने कहा कि वॉट्सऐप कॉल के जरिए उन्हें, भगवान को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां दी गई। धमकी देने वाले ने कहा कि 72 घंटे में उड़ा देंगे। पुलिस ने 295 A,153 A,507 और 67 IT एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। मामले की जांच चल रही है।
23 फरवरी: दूसरी बार धमकी 23 फरवरी 2024 को मिली। फतेहपुर की थाना कोतवाली में आशुतोष ने मुकदमा दर्ज कराया। कहा- शाम 7: 40 पर वॉट्सऐप कॉल आई। धमकी देने वाले ने मुकद्दमा वापस लेने की धमकी देते हुए बम से उड़ाने की धमकी दी। पुलिस ने धारा 153 A, 504,506,507,66 मुकद्दमा दर्ज कर लिया।
14 मार्च: प्रयागराज के सिविल लाइन थाने में मुकदमे दर्ज कराया। इसमें आशुतोष पांडे ने कहा-वह 12 मार्च को श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मामले में चल रहे केस की पैरवी करने के लिए प्रयागराज आ रहे थे। उस दिन रात 11 बजकर 10 मिनट पर आई कॉल पर धमकी देने वाले ने जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने 295 A,504 और 506 में मुकद्दमा दर्ज कर लिया था।
19 मार्च: कौशांबी के थाना सैनी में आशुतोष पांडे ने मुकदमा दर्ज कराया। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से प्रयागराज हाईकोर्ट जा रहे थे। देर रात 12 बजकर 10 मिनट पर मुकदमा वापस लेने की धमकी देते हुए मौत के घाट उतारने की बात कही गई।