बिलासपुर । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमती पारुल माथुर के निर्देश पर यातायात पुलिस बिलासपुर द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के निहित प्रावधानों सहित कोरोना गाइड लाइन का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए गए ।
जिसके पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) रोहित बघेल एवं उप पुलिस अधीक्षक (यातायात) संजय साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि यातायात पुलिस द्वारा शहर के विभिन्ना चौक एवं मार्गों पर वाहन की रेंडम चेकिंग की कार्यवाही की गई । आज की चेकिंग कार्यवाही महामाया चौक, नेहरू चौक, महाराणाप्रताप चौक, अरपा रिवर व्यू रोड, पुराना बस स्टैंड, सत्यम चौक में जांच कार्यवाही की गई ,जिसमें गलत दिशा में वाहन चलाना, सिग्नल जंपिंग, दुपहिया में तीन सवारी, कार आदि वाहनों ने सीट बेल्ट का ना लगा होना सहित बिना मास्क पर कार्यवाही की गई।
इस प्रकाश शहर के व्यस्ततम चौक लिंक रोड , श्रीकांत वर्मा मार्ग में आम रास्तों पर खड़ी 19 दुपहिया एवं 03 चार पहिया वाहनों को भी लिफ्ट कर प्रकरण निराकरण किया गया। आज की कार्यवाही में समाचार लिखे जाने तक कुल 93 चालान में 29,800 प्रशमन शुल्क काटा गया।
विशेष चेकिंग अभियान के अंतर्गत यातायात के निरीक्षक एस0 पटेल, प्रमोद किस्पोट्टा, निरीक्षक एस0 एक्का , उप निरीक्षक सुरेश तोमर उपनिरीक्षक उमा शंकर पांडे, सहायक उपनिरीक्षक राम प्रताप यादव, सहायक उपनिरीक्षक मनोहर लाल साहू, सहायक उपनिरीक्षक लालवानी सिंह सम्मिलित रहे। आज की कार्यवाही में विशेष रूप से तीन सवारी 17, चालक द्वारा बगल में सवारी बैठा 01, एक रेड सिग्नल जंपिंग 14, नो पार्किंग 24, बिना नंबर 02, बिना मास्क पर 11 प्रकरण सहित अन्य धाराओं में 24 चालान किया गया। इसी तरह व्हाट्सएप शिकायत "ट्रैफिक पुलिस की तीसरी आँख योजना" के अंतर्गत आज 10 शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें से 04 में सुझाव,06 नो पार्किंग की शिकायत प्राप्त हुए जिसका त्वरित निवारण किया गया एवं कुछ वाहन चालकों को नोटिस चालान भेजी गई ।