महिला ने युवती पर नौकरी लगाने के नाम पर 03 लाख रुपये की धोखाधड़ी का लगाया आरोप

Updated on 16-01-2022 07:30 PM

कोरबा  कोरबा जिलान्तर्गत कुसमुंडा क्षेत्र में रहने वाली महिला रेहाना परवीन यासिनी निवासी रेस्क्यू कालोनी नेहरूनगर कुसमुण्डा की थाना कुसमुण्डा उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करायी की वही पड़ोस में रहने वाले सुमन सारथी की लड़की तरूणी सारथी से अच्छी जान पहचान हो गयी थी जो कभी-कभी रेहाना के घर आना-जाना भी करती थी उक्त युवती रेहाना परवीन यासिनी से बोली की मैं तुम्हारे दोनो बच्चों की एसईसीएल या रेल्वे में नौकरी लगवा दूंगी मेरी पहचान बहुत ऊपर तक है जिस पर रेहाना ने कहा कि मेरे दोनों बच्चे (लड़की लड़का) इंजीनियरिंग किये है, यदि उनकी नौकरी लगवा सकती हो तो बताओ

तब कथित युवती ने कहा की आप मेरे इंडियन बैंक के खाता में रूपये ट्रांसफर कर दो बाकी मैं काम करवा दूंगी कहकर बोली तब रेहाना द्वारा किस्त-किस्त में कुल 02 लाख रुपये युवती के इंडियन बैंक खाता कमांक 6098298849 में रुपया/पैसा ट्रांसफर की तथा रेहाना के दामाद को भी उक्त युवती के द्वारा अपने झांसे में लेकर नौकरी लगाने के नाम पर 01 लाख रूपये की ठगी की गयी है जब उनकी नौकरी नहीं लगने पर रूपये वापसी की मांग करने लगे तो वो अपना मोबाइल बंद कर देती हैं।

वही शिकायतकर्ता रेहाना परवीन यासिनी को झूठे केस में फंसा देने की धमकी देती थी। तब पुलिस ने शिकायतकर्ता की रिपोर्ट पर थाना कुसमुण्डा में आरोपिया के विरुद्ध धारा 420 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया और मामले की गंभीरता को देखते हुये कोरबा जिला पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के द्वारा थाना प्रभारी लीलाधर राठौर के नेतृत्व में आरोपिया तरुणी सारथी पिता सुमन सारथी उम्र 44 वर्ष निवासी विवेकानंद नगर फेस -1 मोपका जिला बिलासपुर की गिरफ्तारी के लिए थाना कुसमुण्डा से विशेष टीम गठित किया और फरार आरोपिया तरुणी सारथी की पता-साजी में टीम जुट गई

 पता-साजी के दौरान ज्ञात हुआ कि आरोपिया अपने मोबाईल को बंद करके बिलासपुर में जगह बदल-बदल कर छिप रही है, जिस पर थाना कुसमुण्डा पुलिस टीम उसके मिलने के संभावित स्थानों पर मुखबिर तैनात कर पता-साजी में जुट गई। पता-साजी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि आरोपिया बिलासपुर के मोपका क्षेत्र में छिपकर रह रही है। जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया।

         आरोपिया तरुणी सारथी से घटना के संबंध में पुलिस के द्वारा पूछताछ करने पर नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी कर रकम लेना स्वीकार करने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कार्यवाही मे निरीक्षक लीलाधर राठौर, प्रधान आरक्षक जलवेश कंवर, ईश्वरी लहरे, राजनारायण सिंह, आरक्षक पुष्पेन्द्र पटेल, संजय सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।


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