जबलपुर । जबलपुर के बिग बाजार द्वारा अमूल कंपनी का मक्खन निर्धारित कीमत से अधिक पर बेचने पर कोर्ट ने 10 हजार रूपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। इस मामले में अमूल कंपनी का मक्खन खरीदने पर निर्धारित कीमत से अधिक कीमत वसूलने को लेकर दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव तथा सदस्य नागेन्द्र चौरसिया ने धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत सेवा में कमी पाते हुए साउथ एवेन्यू मॉल ग्वारीघाट स्थित बिग बाजार पर परिवादी से ली गई 32 रूपये अधिक कीमत 8 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करने का निर्देश देते हुए मानसिक वेदना हेतु क्षतिपूर्ति 10 हजार रूपये दिये जाने के निर्देश दिये हैं।
यह परिवाद वैधनाथन नगर जीसीएफ निवासी अमित कुमार शर्मा की ओर से दायर किया गया है। सुनवाई के दौरान दलीलें देते हुए अधिवक्ता मनीष मिश्रा ने न्यायालय को बताया कि परिवादी ने 22 जनवरी 2020 को बिग बाजार से 100 ग्राम का अमूल बटर खरीदा था जिसमें 68 रूपये कीमत लिखी थी किन्तु उसे 100 रूपये में बिल सहित दिया गया। तदोपरांत उसके द्वारा 32 रूपये वापस मांगे गये तो वापस न देकर उससे दुर्व्यवहार किया गया था।