नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्टने बीजेपी के 12 विधायकों को साल भर के लिए सदन की कार्यवाही से स्थगित करने के फैसले को असंवैधानिक और अनुचित ठहराया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एक सत्र से ज्यादा का निलंबन सदन के अधिकार में नहीं और ऐसा करना असंवैधानिक है। निलंबन 1 सत्र के लिए ही हो सकता था।
दरअसल, महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर ने साल भर के लिए बीजेपी के 12 विधायकों को निलंबित किया था। विधानसभा स्पीकर के इस फैसले को बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। उन्हें पिछले साल पांच जुलाई को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया था।
राज्य सरकार ने उन पर विधानसभा के अध्यक्ष के कक्ष में पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सदन में कथित कदाचार और दुर्व्यवहार के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के 12 बीजेपी विधायकों के एक साल के निलंबन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा।