प्रदेश के जिलों में किशोर न्याय बोर्ड और जिला बाल कल्याण समिति के गठन को लेकर कवायद शुरू की गई है। महिला और बाल विकास विभाग ने संबंधित जिलों में रिक्त 67 पदों की जानकारी के साथ आवेदन बुलाए गए हैं। 6 जिलों में तो बाल कल्याण समिति में एक भी सदस्य नहीं हैं। इसी तरह की स्थिति पांच जिलों में किशोर न्याय बोर्ड की हैं। जहां अभी एक भी सदस्य नहीं हैं।
इन जिलों में न्याय बोर्ड के गठन के बाद किशोर न्याय बोर्ड द्वारा हर जिले में कानून की अनदेखी कर कानून उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में निर्णय लिए जाएंगे। वहीं, जिलों में देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों से संबंधित मामलों के लिए जिला बाल कल्याण समिति का गठन किया जाएगा।
विभाग ने कहा है कि किशोर न्याय बोर्ड में सदस्यों के 2 पद की पूर्ति के लिए आवेदन बुलाए गए हैं। इसमें एक पद महिला के लिए आरक्षित है। इसी तरह हर जिले में बाल कल्याण समिति का गठन करने के लिए 5 सदस्यीय समिति बनेगी। जिसमें एक अध्यक्ष और चार सदस्य के लिए आवेदन बुलाए गए हैं। दोनों के ही लिए 24 अक्टूबर 2024 तक आवेदन किए जा सकेंगे।
यह होगी योग्यता
- आवेदन करने वाले अशासकीय व्यक्ति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष और अधिकतम आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- ऐसे व्यक्ति पात्र होंगे जिनके पास शिक्षा, स्वास्थ्य कल्याण का कार्य करने और बालकों के साथ कार्य करने का कम से कम 7 वर्षों का अनुभव हो।
- जो बाल मनोविज्ञान, मनो चिकित्सा, समाज विज्ञान या विधि क्षेत्र में डिग्री प्राप्त व्यवसायरत व्यक्ति हो।
- विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा में डिग्री प्राप्त हो।
- समिति के अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा।
- समिति का अध्यक्ष सदस्य अधिकतम दो कार्यकाल तक नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।
ऐसे होगी आवेदन की प्रक्रिया
- महिला बाल विकास विभाग की वेबसाइट https://mpwcdmis.gov.in/ पर उपलब्ध निर्धारित आवेदन प्रपत्र में ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
- यदि आवेदक एक से अधिक जिले के लिए आवेदन करता है तो उसके लिए अलग-अलग आवेदन किया जाना जरूरी होगा।
- आवेदक द्वारा एक ही आवेदन फॉर्म में अलग-अलग जिले के लिए आवेदन किया जाता है तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
- ई-मेल से प्राप्त आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे।
- आवेदन 24 अक्टूबर 2024 तक आयुक्त महिला बाल विकास संचालनालय, विजयाराजे वात्सल्य भवन, अरेरा हिल्स में कार्यालय समय में जमा किए जा सकते हैं।
इन जिलों में किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति के इतने पद रिक्त
- भोपाल जिले में किशोर न्याय बोर्ड के लिए एक सदस्य और बाल कल्याण समिति के तीन पद रिक्त हैं।
- रायेसन जिले में बाल कल्याण समिति के दो सदस्य के पद रिक्त हैं जिसमें से एक अध्यक्ष व एक सदस्य होगा।
- इंदौर में बाल कल्याण समिति के लिए तीन सदस्य पद हैं जिसमें एक महिला होगी।
- बुरहानपुर में किशोर न्याय बोर्ड में दो सदस्य बनेंगे जिसमें से एक महिला होगी।
- बड़वानी में बाल कल्याण समिति के लिए एक सदस्य का पद रिक्त है।
- झाबुआ में किशोर न्याय बोर्ड के लिए दो सदस्य पद हैं जिसमें से एक महिला होगी, वहीं बाल कल्याण समिति में चार पद रिक्त हैं जिसमें से एक अध्यक्ष और तीन सदस्य के पद हैं।
- खंडवा में किशोर न्याय बोर्ड में एक महिला सदस्य नियुक्त होना है और दो सदस्य बाल कल्याण समिति में नियुक्त किए जाना है।
- उज्जैन में बाल कल्याण समिति में पांच पद रिक्त हैं जिसमें से एक अध्यक्ष और चार सदस्य होंगे। सदस्यों में एक महिला होगी।
- मंदसौर में किशोर न्याय बोर्ड में एक सदस्य महिला नियुक्त होगी और बाल कल्याण समिति में पांच पद भरे जाएंगे। इसमें एक अध्यक्ष और चार सदस्य होंगे जिसमें एक महिला सदस्य होगी।
- रतलाम जिले में बाल कल्याण समिति में चार सदस्य नियुक्त होंगे जिसमें से एक महिला होगी।
- सिंगरौली जिले में बाल कल्याण समिति में पांच पद हैं जिसमें से एक अध्यक्ष और चार सदस्य होंगे। सदस्यों में एक महिला होगी।
- शिवपुरी जिले में किशोर न्याय बोर्ड में एक सदस्य महिला नियुक्त होगी। वहीं बाल कल्याण समिति में पांच पद भरे जाएंगे जिसमें एक अध्यक्ष और चार सदस्य होंगी। एक सदस्य महिला होगी।
- अशोकनगर में बाल कल्याण समिति में पांच पद हैं जिसमें से एक अध्यक्ष और चार सदस्य बनाए जाएंगे। एक सदस्य महिला होगी।
- बालाघाट जिले में किशोर न्याय बोर्ड में दो सदस्य नियुक्त होंगे जिसमें से एक महिला होगी। बाल कल्याण समिति में पांच पद भरना है जिसमें से एक अध्यक्ष और चार सदस्य होंगे। सदस्यों में एक महिला होगी।
- डिंडौरी में किशोर न्याय बोर्ड में एक महिला सदस्य नियुक्त की जाएंगी।
- पन्ना में बाल कल्याण समिति में एक सदस्य की नियुक्ति की जाना है।
- मुरैना में किशोर न्याय बोर्ड में दो सदस्य नियुक्त होंगे जिसमें से एक महिला होगी।
- नर्मदापुरम में दो सदस्य किशोर न्याय बोर्ड में नियुक्त होंगे, जिसमें एक महिला होगी। वहीं चार सदस्य बाल कल्याण समिति में नियुक्त किए जाएंगे जिसमें एक सदस्य महिला होगी।