इस कारण नामांतरण पर लगाई रोक
जिला प्रशासन ने मई-जून में भोपाल की अवैध कॉलोनियों के संबंध में जानकारी जुटाई थी। इसमें 70 से अधिक ऐसी कॉलोनियां मिलीं थी, जो बिना अनुमति, डायवर्सन, कॉलोनाइजर लाइसेंस, टीएंडसीपी अनुमति के बनाई गई थीं। इसके बाद कलेक्टर ने संबंधित कॉलोनाइजर्स को नोटिस देकर जमीन की रजिस्ट्री और नामांतरण पर रोक लगाई थी।
एफआईआर की तैयारी
उनसे जरूरी दस्तावेज के साथ जवाब मांगा गया था, लेकिन अधिकांश ने कोई जवाब नहीं दिया था। अब कलेक्टर कोर्ट में प्रकरणों की सुनवाई कर इन मामलों में एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी चल रही है।
जब हाईकोर्ट पहुंच गए थे लोग
राजधानी भोपाल में करीब छह वर्ष पहले तत्कालीन कलेक्टर डॉ. सुदाम खाड़े ने अवैध कॉलोनियों में नामांतरण पर रोक लगाई थी। बाद में लोग हाईकोर्ट पहुंचे तो कोर्ट ने अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्री वाले प्लाट का नामांतरण करने का आदेश दिया। इसके बाद से यहां पर नामांतरण शुरू कर दिए गए थे। अब फिर जिला प्रशासन इन पर कार्रवाई करने वाला है।