नई दिल्ली । सटीक और बेहतर कारोबारी समझ वाले बैंककर्मियों के संरक्षण के उद्देश्य से वित्त मंत्रालय ने 50 करोड़ रुपए तक की गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) वाले खातों के लिए समान कर्मचारी जवाबदेही नियम जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों को अगले वित्त वर्ष से एनपीए में बदलने वाले खातों के लिए एक अप्रैल, 2022 से लागू किया जाएगा।
इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) ने एक बयान में कहा कि वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने "29 अक्टूबर के अपने आदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों (पीएसबी) द्वारा '50 करोड़ रुपए तक के एनपीए खातों (धाखोधड़ी के मामलों के अलावा) के लिए कर्मचारी जवाबदेही ढांचे' पर व्यापक दिशा-निर्देशों को अपनाने की सलाह दी।" इसमें कहा गया है कि बैंकों को इन व्यापक दिशानिर्देशों के आधार पर अपनी कर्मचारी जवाबदेही नीतियों को संशोधित करने और संबंधित बोर्ड की मंजूरी से प्रक्रियाओं को तैयार करने की सलाह दी गई है।