सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई 5 अगस्त तक टली:ED ने सुप्रीम कोर्ट से जवाब दाखिल करने समय मांगा

Updated on 29-07-2024 02:14 PM

सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया की जमानत से जुड़ी याचिकाओं पर अब 5 अगस्त को सुनवाई करेगा। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान ED ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा। जिसके बाद जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई स्थगित कर दी।

ED की तरफ से ASG ने सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई होने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जून के आदेश ने सिसोदिया को केवल ट्रायल कोर्ट में नई जमानत याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया है, न कि सुप्रीम कोर्ट में।

सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को CBI ने और 9 मार्च को ED ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। वे फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं।

ED केस में 3 जुलाई को दिल्ली की एक अदालत ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी थी। CBI केस में सिसोदिया 31 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में हैं।

मनीष सिसोदिया पर 16 महीने से हिरासत में
सिसोदिया ने अपनी याचिका में कहा है कि 2023 अक्टूबर से उनके खिलाफ मुकदमे में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। इसलिए दिल्ली आबकारी मामलों में जमानत की मांग वाली पिछली याचिका पर फिर से विचार किया जाना चाहिए।

इससे पहले 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई से ठीक पहले जस्टिस संजय कुमार ने बेंच से खुद को अलग कर लिया था, जिसके बाद सुनवाई टल गई थी। ट्रायल कोर्ट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाएं कई बार खारिज हो चुकी हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 4 जून को जमानत से इनकार किया था
ट्रायल कोर्ट ने 30 अप्रैल को सिसोदिया की जमानत याचिका फिर से खारिज कर दी थी। इस फैसले के खिलाफ सिसोदिया हाईकोर्ट पहुंचे थे। 21 मई को हाईकोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

सुप्रीम कोर्ट ने 4 जून को सिसोदिया की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सिसोदिया ने इस पर दोबारा विचार करने को लेकर याचिका लगाई थी।

11 जुलाई को जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संजय कुमार की बेंच सुनवाई करने वाली थी। हालांकि, जैसे ही मामला सुनवाई के लिए रखा गया, जस्टिस खन्ना ने कहा, 'हमारे भाई (जस्टिस संजय कुमार) को कुछ दिक्कत है। वह निजी कारणों के चलते इस मामले की सुनवाई नहीं करना चाहते।' जस्टिस संजय कुमार ने मामले से खुद को अलग कर लिया था।



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