पटाखों के साथ पकड़े गए तो...
रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत, ट्रेनों में ज्वलनशील पदार्थ या पटाखे ले जाना एक गंभीर अपराध है। ऐसा करने पर तीन साल तक की कैद या एक हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है। आरपीएफ यात्रियों से अपील कर रही है कि वे अपने साथ ज्वलनशील पदार्थ या पटाखे न लेकर चलें। यात्रियों को अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है और उन्हें सलाह दी जा रही है कि वे अपना सामान संभाल कर रखें और अनजान लोगों द्वारा दी गई खाने-पीने की चीजों का सेवन न करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना आरपीएफ, जीआरपी या रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने की अपील की गई है। पश्चिम मध्य रेलवे के मुख्यालय ने यह आदेश जारी किया है।
जागरूक कर रही आरपीएफ
प्लेटफॉर्म और स्टेशनों पर मौजूद सभी लोगों की गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जा रहा है। ज्वलनशील सामग्री का पता लगाने के लिए मेटल डिटेक्टर और डॉग स्क्वायड का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यात्रियों को इस कानून के बारे में बताया जा रहा है और उनसे आग्रह किया जा रहा है कि वे अपने साथ ज्वलनशील सामग्री या पटाखे न लेकर चलें।