इंदौर और उज्जैन के बाद अब भोपाल में ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) देने की शुरुआत हो गई है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने हाल ही में भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर के लिए टीडीआर नियम जारी किए थे। सबसे पहले इंदौर-उज्जैन में सरकारी योजनों में ली गई जमीनों के लिए टीडीआर जारी करने की शुरुआत हुई।
हालांकि, दोनों शहरों में ज्यादातर जमीन मालिक नकद मुआवजे पर ही अड़े हुए हैं, जबकि भोपाल में टीडीआर खरीदने के लिए एक बिल्डर ने टीएनसीपी से संपर्क किया है। ये बिल्डर 5-6 प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इन्हें ऊंचे अपार्टमेंट बनाने के लिए अतिरिक्त एफएआर चाहिए। टीएनसीपी अधिकारी इनके साथ चर्चा कर रहे हैं।
गौरतलब है कि होशंगाबाद रोड क्षेत्र के लिए हाल ही में टीडीआर नियम लागू किए गए हैं। यहां भी लोग नकद मुआवजा चाहते हैं। करीब 3 महीने पहले सीएम ने टीडीआर पोर्टल लॉन्च किया था। इसमें सरकारी परियोजना में जमीन गई तो नकद मुआवजे की बजाय अतिरिक्त एफएआर दिया जाएगा।
अभी कुछ परेशानियां हैं, उनका हल निकाल रहे हैं उज्जैन, इंदौर और भोपाल में टीडीआर लागू कर दिया है। कुछ परेशानियां हैं, पर संबंधित निकाय भू स्वामियों के साथ बात करके समाधान निकल रहे हैं। अतिरिक्त एफएआर लेने के लिए टीडीआर अच्छा साधन है, देश के बड़े महानगरों में पहले से ये सुविधा उपलब्ध है। -श्रीकांत बनोठ, डायरेक्टर-कमिश्नर, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग