सतना | भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस बार अनुपस्थित श्रेणी के 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति और पीडब्ल्यूडी (दिव्यांगजन) मतदाताओं को डाक मतपत्र से मतदान करने की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
रैगांव विधानसभा क्षेत्र 62 के उप निर्वाचन में संबंधित क्षेत्र के ऐसे कुल 914 मतदाताओं ने फार्म 12‘डी’ भरकर घर बैठे पोस्टल मतदान से मतदान की सुविधा चाही है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कटेसरिया ने रैगांव विधानसभा क्षेत्र 62 के उप निर्वाचन में पोस्टल मतपत्र से मतदान की सुविधा चाहने वाले मतदाताओं का मतदान कराने कुल 14 दल गठित किए हैं।
इन दलों में एक-एक पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी, एक माइक्रो ऑब्जर्वर और एक वीडियो ग्राफर तथा पुलिसकर्मी रहेगा। गठित मतदान दलों के पीठासीन और मतदान अधिकारियों को सोमवार को बकायदा पोस्टल मतदान कराने का प्रशिक्षण भी नोडल अधिकारी डाक मतपत्र डिप्टी कलेक्टर सुरेश जादव और जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर डॉ बीके गुप्ता ने दिया। इस मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी सच्चिदानंद पाण्डेय भी उपस्थित थे।
डाक मतपत्र के नोडल अधिकारी डिप्टी कलेक्टर श्री जादव ने बताया कि रिटर्निंग ऑफीसर रैगांव द्वारा ऐसे अनुपस्थित श्रेणी के मतदाताओं को प्रपत्र 12‘डी’ भेजकर पोस्टल से मतदान की सहमति चाही गई है। जिनमें 914 मतदाताओं ने अपनी सहमति दी है। उन्होंने बताया कि मतदान की तिथि से पूर्व ऐसे मतदाताओं के लिए पोलिंग टीम उनके घर जाएगी और विधि-सम्यक मतदान कराएगी। मतदान की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। एक टीम को एक दिन में अधिकतम 15 से 20 निर्वाचक आवंटित किए जाएंगे।
टीम को 4-5 दिन में काम पूरा करना होगा। जिन वोटरों को पोस्टल बैलेट जारी होगा, उनके नाम के समक्ष मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में पीबी (च्ठ) अंकित किया जाएगा और उन्हें मतदान केंद्र में वोट कराने की अनुमति नहीं दी जाएगी। संपूर्ण प्रक्रिया में एआरओ को मतदान टीम द्वारा प्रतिदिन कराए गए मतदान के लिफाफे उसी दिन जमा करने होंगे।
मास्टर
ट्रेनर डॉ बीके गुप्ता ने बताया कि पोलिंग टीम उस गांव पहुंचकर बीएलओ से समन्वय कर व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करेंगी और एनेक्सर-2 में पहचान का पत्र दर्ज करेंगे। बीएलओ मतदाता के घर के अंदर पोलिंग टीम के साथ नहीं जाएंगे। मतदाता द्वारा मतदान करने के दौरान परिवार या घर का कोई सदस्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। मतदाता प्रपत्र 13‘घ’ में घोषणा भी भरेंगे। मास्टर ट्रेनर डॉ गुप्ता ने बताया कि निर्वाचक की घोषणा और मतपत्र के लिफाफे पर अंकित मतपत्र क्रमांक का मिलान होना चाहिए।
मतदान दलों को मतपत्र के काउंटर पर भाग संख्या, सरल क्रमांक, मतदाता के हस्ताक्षर के साथ काउंटर फाइल अपने पास रखना है। उन्होंने बताया कि अनुपस्थित श्रेणी के 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, पीडब्ल्यूडी (दिव्यांगजन) और कोविड श्रेणी के व्यक्ति ही पोस्टल बैलेट सुविधा का लाभ ले सकेंगे।