नई दिल्ली । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने लक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड सोलापुर पर कई अंकुश लगा दिए हैं। बैंक की खराब होती वित्तीय स्थिति के मद्देनजर केंद्रीय बैंक ने यह कदम उठाया है। बैंक के ग्राहकों के लिए अपने खातों से निकासी की सीमा 1,000 रुपए तय की गई है।
रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के तहत लगाए गए अंकुश 12 नवंबर, 2021 को कारोबार के घंटे बंद होने के बाद छह महीने तक लागू रहेंगे। इस दौरान अंकुशों की समीक्षा की जाएगी। रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार लक्ष्मी सहकारी बैंक केंद्रीय बैंक की अनुमति के बिना न तो कोई ऋण दे पाएगा या ही कर्ज का नवीकरण करेगा।
साथ ही बैंक न तो कोई निवेश करेगा और न ही किसी तरह का भुगतान करेगा या भुगतान की सहमति देगा। गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले कुछ समय में कई बैंकों पर कई पाबंदियां लगाई हैं। इससे पहले आरबीआई बैंकिंग अधिनियमों और गाइडलाइंस के उल्लघंन मामले में कई बैंकों पर नकेल कस चुका है। इससे पहले इसी साल फरवरी में महाराष्ट्र के नासिक स्थित इंडिपेन्डेन्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिडेट, यस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, पीएमसी समेत कई बैंकों पर भी इसी तरह से रोक लगाई गई थी।