मुंबई । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों द्वारा नए चालू खाते खोलने के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए जिनमें ग्राहकों के पास नकद ऋण या ओवर ड्राफ्ट सुविधा के रूप में पांच करोड़ रुपए से कम कर्ज सीमा हो। यह कदम बेहतर ऋण अनुशासन को लागू करने और कई खाते खोलकर फंड को कहीं और भेजने की जांच करने के लिए उठाया गया है।
साथ ही इसमें बैंकों और व्यवसायों को कुछ परिचालन स्वतंत्रता भी दी गई है। इसके साथ ही सभी गैर-उधारी बैंकों को चालू खाते खोलने से रोक दिया गया है।