सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हुई सुनवाई में NEET UG काउंसलिंग पर रोक लगाने से फिर इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आखिरी सुनवाई के बाद परीक्षा कैंसिल होती है तो काउंसलिंग भी कैंसिल हो जाएगी।
इससे पहले 11 जून को भी सुप्रीम कोर्ट ने यह अपील खारिज की थी। आज सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा रद्द करने की मांग वाली नई याचिका पर भी सुनवाई हुई। यह अर्जी 49 स्टूडेंट्स और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) ने लगाई थी। इस पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।
याचिकाकर्ताओं ने एग्जाम में 620 से ज्यादा स्कोर वाले स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड चेक करने और फॉरेंसिक जांच करने की मांग की है। वहीं, पेपर लीक के आरोप की CBI जांच की भी मांग की है।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान, कलकत्ता और बॉम्बे हाईकोर्ट में NEET UG केस में दायर याचिकाओं को क्लब कर दिया है। अब इन पर सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को सुनवाई होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने यह मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच कर रही है।
9 दिन पहले भी काउंसिलिंग की मांग खारिज हुई थी
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को NEET काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने परीक्षा कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA को नोटिस जारी करते हुए कहा- NEET UG की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है। हमें इसका जवाब चाहिए।
ये याचिका स्टूडेंट शिवांगी मिश्रा और 9 अन्य छात्रों ने रिजल्ट की घोषणा से पहले 1 जून को दायर की थी। इसमें बिहार और राजस्थान के एग्जाम सेंटर्स पर गलत क्वेश्चन पेपर्स बंटने के चलते हुई गड़बड़ी की शिकायत की गई थी और परीक्षा रद्द कर SIT जांच की मांग की गई थी।