नई दिल्ली । भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) को नियंत्रित करने वाले नियमों में ताजा संशोधन के संबंध में स्पष्टीकरण दिया है। नौ नवंबर को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से सेबी ने वैकल्पिक निवेश कोष विनियम, 2012 में संशोधन किया।
सेबी ने श्रेणी-3 के एआईएफ को अनुमति दी, जिसमें श्रेणी-3 के एआईएफ के मान्यता प्राप्त निवेशकों के लिए बड़े मूल्य के फंड शामिल हैं। संशोधन ने पोर्टफोलियो प्रबंधन मार्ग के माध्यम से सह-निवेश की सुविधा भी प्रदान की। सेबी ने जारी एक परिपत्र में निर्दिष्ट किया कि सूचीबद्ध इक्विटी में निवेश की सीमा की गणना फंड के एनएवी के आधार पर उस कारोबारी दिन के आधार पर की जानी चाहिए, जिस दिन श्रेणी- 3 एआईएफ निवेश होता है।