नई दिल्ली । भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शेयर बाजारों में इलेक्ट्रॉनिक स्वर्ण प्राप्तियों (ईजीआर) के कारोबार संबंधी दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं।
सेबी ने अपने परिपत्र में कहा कि ईजीआर खंड में कारोबार की अनुमति सोमवार से लेकर शुक्रवार तक होगी और शेयर बाजार इस कारोबार की समयसीमा सुबह नौ बजे से रात 11.55 बजे के भीतर निर्धारित कर सकते हैं।
सेबी ने शेयर बाजार पर ईजीआर की खरीद-बिक्री से जुड़े विभिन्न पहलुओं का विवरण देते हुए लेनदेन पर लगाए जाने वाले शुल्कों, थोक सौदों, कीमत दायरा, निवेशक संरक्षण कोष एवं निवेशक सेवा कोष के प्रावधान भी निर्धारित किए हैं।
सेबी के परिपत्र के मुताबिक ईजीआर की लेनदेन पर शेयर बाजारों द्वारा लगाए जाने वाले शुल्क को न्यायोचित रखने का दायित्व एक्सचेंज का होगा ताकि निवेशकों के हित प्रभावित न हों।