इंदौर । अगर आप भारत के बाहर किसी भी देश की यात्रा करना चाहते हैं तो आपके पास पासपोर्ट होना आवश्यक है। इसके बगैर आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। भारत सरकार ने पासपोर्ट की प्रक्रिया आसान कर दी है। अब भारत का कोई भी नागरिक घर बैठे पासपोर्ट के लिए आनलाइन आवेदन कर सकता है।
आवेदन के बाद ऑनलाइन ही अपाइंटमेंट लेकर नजदीकी पासपोर्ट कार्यालय में जाकर वर्तमान पता, जन्म तारीख और पहचान के दस्तावेज का सत्यापन करवाना होगा। इसके बाद पुलिस सत्यापन होने के बाद आपका पासपोर्ट बनकर घर आ जाएगा।
अब तत्काल में ऑनलाइन आवेदन कर आप सात दिन में पासपोर्ट बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको शुल्क कुछ अधिक देना होगा। पासपोर्ट सेवा वेबसाइट पर नए पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते है और पुराना भी रिन्यू करवा सकते है। आवेदन करने से पहले जान लें कि आधार कार्ड, पैनकार्ड, 10वीं की अंकसूची, बैंक पासबुक, लाइसेंस आदि में आपका नाम और जन्म तारीख एक जैसी होना चाहिए।
इस तरह कर सकते हैं आवेदन
निवास का प्रमाण
इसके लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर, बिजली का बिल, रेंट एग्रीमेंट, फोटोयुक्त बैंक पासबुक (वर्तमान की तीन माह की इंट्री के साथ), राशन कार्ड का उपयोग किया जा सकता है।
जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैनकार्ड, 10वीं की अंकसूची का उपयोग कर सकते हैं।
नाबालिग के पासपोर्ट की वैधता पांच साल रहेगी। नाबालिग का तत्काल पासपोर्ट बनवाने के लिए भी 2000 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। यदि किसी को 60 पेज की बुकलेट चाहिए, तो इसके लिए 3000 रुपये अतिरिक्त देने होंगे।
सत्यापन के बाद पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया के लिए आवेदन आगे बढ़ जाता है। आवेदक का थाना क्षेत्र से पुलिस सत्यापन होने के बाद 15 दिन में पासपोर्ट घर के पते पर पहुंचा दिया जाता है।
पासपोर्ट दो तरह से बनते हैं, तत्काल और सामान्य। तत्काल पासपार्ट बनवाने के लिए पांच तरह के दस्तावेज एक नाम के होने चाहिए। इनमें आप आधार कार्ड, पैनकार्ड, अंकसूची, बैंक पासबुक, लाइसेंस, वोटर आईडी आदि जमा कर सकते हैं। वहीं सामान्य पासपोर्ट में तीन दस्तावेज देने होते हैं। इनमें आधार कार्ड, पैनकार्ड और 10वीं की अंकसूची दे सकते हैं। यदि आपने वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों दर्ज किए हैं, तो दोनों के दस्तावेज देने होते हैं। दोनों पतों का सत्यापन होगा।