जबलपुर हाईकोर्ट का फैसला
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मोहम्मद इकबाल के स्थान पर उनके बेटे बिलाल अख्तर को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाए। कोर्ट ने बैंक को दो महीने के अंदर इस आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है।
बैंक के एक्शन के बाद अनुकंपा नियुक्ति की मांग
हमारे सहयोगी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारी को न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। इसलिए बैंक बोर्ड ने इकबाल को काम न करने की सलाह दी।इस पर जबलपुर हाईकोर्ट ने बेटे को अनुकंपा नियुक्ति देने का आदेश दिया है। पहले बैंक ने इसे नजरअंदाज कर दिया। अब हाईकोर्ट ने बैंक को कड़क शब्दों में आदेश सुनाया है। जिस पर उन्हे दो महीने में कार्रवाई करना है।