मुंबई । अभिनेता और निर्देशक महेश मांजरेकर के खिलाफ आईपीसी और पॉक्सो की अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। महेश मांजरेकर अपनी अगली मराठी फिल्म 'नाय वरनभात लोन्चा कोन नाय कोन्चा' की वजह से निशाने पर हैं, जिसमें कश्मीरा शाह लीड रोल में हैं।
दरअसल इस फिल्म में नाबालिग बच्चों के साथ अश्लील सीन को लेकर महेश मांजरेकर कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। में माहिम पुलिस ने बताया कि अपनी मराठी फिल्म में नाबालिग बच्चों के साथ कथित तौर पर अश्लील सीन दिखाने के आरोप में ऐक्टर और डायरेक्टर महेश मांजरेकर के खिलाफ आईपीसी की धारा 292, 34, पॉक्सो धारा 14 और आईटी की धारा 67, 67 बी के तहत मामला दर्ज किया गया है। कोर्ट ने मामले में जांच के आदेश दिए।
बता दें कि मराठी फिल्म 'नाय वरनभात लोन्चा कोन नाय कोन्चा' का ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद इसके कॉन्टेंट पर आपत्ति जताई गई थी। ट्रेलर में दिखाए गए बच्चों और महिलाओं के साथ सेक्सुअल ऐक्ट को लेकर बवाल मचा था, जिसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। बताया गया था कि यह केस दो संगठनों की शिकायत के बाद दर्ज हुआ था। संगठनों की मांग थी कि फिल्म को बैन किया जाए।
महेश मांजरेकर की इस फिल्म का ट्रेलर और टीजर 14 जनवरी को रिलीज किया गया था, जिसमें कश्मीरा शाह को एक बच्चे के साथ आपत्तिजनक हालात में दिखाया गया। सेंसर बोर्ड की ओर से फिल्म को 'ए' सर्टिफिकेट जारी किया गया है। बताया गया है कि इस फिल्म की कहानी मिल मजदूरों और उनकी हड़ताल पर बेस्ड है।
राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस फिल्म पर सख्ती दिखाई है और कहा है कि ऐसी फिल्मों में बच्चों को काम करने की परमिशन देने वाले पैरंट्स पर केस दर्ज होना चाहिए। बता दें कि पॉक्सो एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत जो कोई व्यक्ति किसी बच्चे का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट अथवा किसी टीवी प्रोग्राम द्वारा अश्लील प्रयोजनों के लिए बच्चे का उपयोग करता है तो इस कृत्य के लिए पॉक्सो एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत दंड को परिभाषित करती है।