भोपाल । नगर निगम आयुक्त केवीएस चौधरी कोलसानी ने 209 अवैध कालोनियों की सूची जारी की है, जिन्हें वैध किया जाएगा। अवैध कालोनी को वैध करने के मामले में नगर निगम ने कल बड़ा फैसला लिया है। करीब 24 साल पहले विकसित हुईं इन कालोनियों के लोग अब तक लोन नहीं ले पाते थे। कुछ अवैध कॉलोनियों में अभी भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है।
अब नगर निगम इनसे विकास शुल्क लेकर इन कालोनियों को वैध करने का काम करेगा। इसके लिए सभी जोनल अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए गए हैं। वैध होने के बाद ही इन कालोनियों में बिल्डिंग परमिशन भी मिल सकेगी। इसके बाद कालोनियों में जहां विकास कार्य हो सकेंगे, वहीं लोग बैंक से लोन भी पा सकेंगे। नगर निगम आयुक्त ने बताया कि अवैध कालोनियों को नियमित करने का संशोधित कानून लागू होने के बाद निर्मित मकानों के नक्शे स्वीकृत होंगे। साथ ही, लोग निर्माण के लिए बैंक से लोन भी ले सकेंगे।
इन कालोनियों में कई प्लाट अभी भी खाली पड़े हैं, क्योंकि नक्शे स्वीकृत नहीं होने के कारण बैंक से लोन नहीं मिल पाया था। कालोनी में नगरीय निकाय के जरिए सड़क, बिजली, पानी की सुविधा मिलने लगेगी। इन कॉलोनियों को वैध करने के पहले यहां के रहवासियों को जोनल आफिस में विकास शुल्क जमा करना होगा। इसके बाद लोगों को एनओसी जारी की जाएगी। जो मकान पहले से बन चुके हैं, उनकी कपाउंडिंग होगी और विकास शुल्क वसूला जाएगा। बता दें कि राजधानी में कोलार, होशंगाबाद रोड, बैरागढ़, एयरपोर्ट रोड, रायसेन रोड, खजूरीकलां, भानपुर, सेमरा, छोला, करोंद, ऐशबाग, गुलमोहर, बाग सेवनिया, दामखेड़ा, नरेला शंकरी, नयापुरा, बैरसिया रोड, गैस राहत कालोनी, विदिशा रोड आदि इलाकों में अवैध कालोनियां बनी हैं।