बेंगलुरु । कर्नाटक में हिजाब विवाद अभी थमा नहीं है। राज्य की बसवराज बोम्मई सरकार ने अब तुमकुरु जिले में भी धारा 144 लगाने का ऐलान किया है। यहां कॉलेजों के दोबारा खुलने के बाद एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है। प्रशासन की कोशिश है कि शैक्षणिक संस्थानों के आसपास किसी भी तरह की हिंसा को रोका जाए। राज्य में अब तक कुल 9 जिलों में धारा 144 लगाया जा चुका है। यह आदेश सभी शैक्षणिक संस्थानों से 200 मीटर की दूरी पर लागू होगा। इससे पहले उडुप्पी जिला प्रशासन ने धारा 144 लगाते हुए कहा था कि 19 फरवरी तक सभी क्षेत्रों में स्थित हाई स्कूल के आसपास यह नियम लागू रहेगा।
जिन जिलों में धारा 144 अब तक लगाया जा चुका है उनमें- बगलकोट, बेंगलुरु, चिक्काबालापुरा, गडक, शिमोगा, मैसूर और दक्षिण कर्नाटक शामिल हैं। कर्नाटक सरकार ने सभी तरह की रैलियों और प्रदर्शनों को प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अलावा स्लोगन चिपकाने, गाना बजाने और भाषण देने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। राज्य के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने ऐलान किया था कि सभी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज और डिग्री कॉलेज जो हिजाब को लेकर प्रदर्शन के दौरान बंद हुए थे वो 16 फरवरी से खुल जाएंगे। किसी भी तरह के विवाद को रोकने के लिए कई शहरों और स्कूलों के नजदीक पुलिस बल की तैनाती की गई है।