रतलाम: मध्य प्रदेश के रतलाम में एक स्कूल में पांच साल की किंडरगार्टन स्टूडेंट के साथ यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक नाबालिग लड़के को हिरासत में लिया है। लड़का उसी स्कूल की दूसरी शाखा में कक्षा 10 का छात्र है, जो स्कूल के चौकीदार का बेटा है।
बच्ची ने मां को दी जानकारी
घटना तब प्रकाश में आई जब बच्ची ने अपनी मां को लड़के के 'बैड टच' के बारे में बताया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश खाखा ने कहा, 'आरोपी उसी स्कूल की दूसरी शाखा में कक्षा 10 का छात्र है। बच्ची की मां द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद जांच की गई। मां ने बताया कि उसकी बेटी के साथ उसी स्कूल में यौन उत्पीड़न किया गया, जहां उसकी बेटी यूकेजी की छात्रा है। आरोपी लड़के को हिरासत में ले लिया गया है।'
ये लगी धाराएं
लड़के पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 65-ii (जो कोई भी बारह वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ बलात्कार करता है) और 75 (शारीरिक संपर्क और अवांछित यौन संबंधों और स्पष्ट यौन संबंधों) के अलावा यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
स्कूल के ग्राउंड फ्लोर पर लगे हैं कैमरे
पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना स्कूल की तीसरी मंजिल पर चौकीदार के कमरे में हुई और 27 सितंबर की रात को बच्ची ने अपनी मां को इसकी सूचना दी। उन्होंने बताया कि स्कूल में सीसीटीवी कैमरे केवल भूतल पर लगे हैं, ऊपरी मंजिलों पर नहीं।
कांग्रेस ने साधा निशाना
इस बीच, मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख जीतू पटवारी ने दुख व्यक्त किया और भाजपा सरकार पर बेटियों की सुरक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया।
उन्होंने एक्स पर कहा, 'रतलाम में 5 साल की बच्ची के साथ हुई दुखद घटना की खबर ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। मध्य प्रदेश में हमारी बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं हर दिन होती हैं। मैं बहुत दुखी हूं। सिर्फ सोशल मीडिया पर सरकार से मदद मांगने से बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा। अब कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को सड़कों पर लड़ेगी।'
बच्ची ने मां को दी जानकारी
घटना तब प्रकाश में आई जब बच्ची ने अपनी मां को लड़के के 'बैड टच' के बारे में बताया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश खाखा ने कहा, 'आरोपी उसी स्कूल की दूसरी शाखा में कक्षा 10 का छात्र है। बच्ची की मां द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद जांच की गई। मां ने बताया कि उसकी बेटी के साथ उसी स्कूल में यौन उत्पीड़न किया गया, जहां उसकी बेटी यूकेजी की छात्रा है। आरोपी लड़के को हिरासत में ले लिया गया है।'
ये लगी धाराएं
लड़के पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 65-ii (जो कोई भी बारह वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ बलात्कार करता है) और 75 (शारीरिक संपर्क और अवांछित यौन संबंधों और स्पष्ट यौन संबंधों) के अलावा यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
स्कूल के ग्राउंड फ्लोर पर लगे हैं कैमरे
पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना स्कूल की तीसरी मंजिल पर चौकीदार के कमरे में हुई और 27 सितंबर की रात को बच्ची ने अपनी मां को इसकी सूचना दी। उन्होंने बताया कि स्कूल में सीसीटीवी कैमरे केवल भूतल पर लगे हैं, ऊपरी मंजिलों पर नहीं।
कांग्रेस ने साधा निशाना
इस बीच, मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख जीतू पटवारी ने दुख व्यक्त किया और भाजपा सरकार पर बेटियों की सुरक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया।
उन्होंने एक्स पर कहा, 'रतलाम में 5 साल की बच्ची के साथ हुई दुखद घटना की खबर ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। मध्य प्रदेश में हमारी बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं हर दिन होती हैं। मैं बहुत दुखी हूं। सिर्फ सोशल मीडिया पर सरकार से मदद मांगने से बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा। अब कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को सड़कों पर लड़ेगी।'