नई दिल्ली । कनाडा की एक अदालत ने देवास मल्टीमीडिया के शेयरधारकों को एयर इंडिया के 50 फीसदी फंड को जब्त रखने की अनुमति दी है, जिसे वैश्विक एयरलाइंस निकाय आईएटीए के पास रखा गया था। अदालत ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को राहत देते हुए देवास मल्टीमीडिया के शेयरधारकों से उसके जब्त किए गए फंड को मुक्त करने का आदेश दिया।
इस महीने की शुरुआत में अदालत ने एयर इंडिया और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के फंड को जब्त करने का आदेश दिया था, जिसे इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन (आईएटीए) के पास रखा गया था। अदालत ने यह फैसला देवास मल्टीमीडिया के शेयरधारकों द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें एंट्रिक्स सौदे को रद्द करने के संबंध में मध्यस्थता आदेश को लागू करने की मांग की गई थी।
कनाडा की अदालत के आठ जनवरी 2021 के आदेश में कहा कि अदालत ने पाया कि यह न्याय के हित में है कि अगले आदेश तक एयर इंडिया की जब्ती राशि को वर्तमान में आईएटीए के पास एयर इंडिया के फंड के 50 प्रतिशत तक सीमित कर दिया जाए। देवास के शेयरधारकों ने अदालत के ताजा आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे आईएटीए में रखे गए एयर इंडिया के फंड 50 प्रतिशत तक को जब्त रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह देवास के लिए बहुत बड़ी जीत है।