सतना | उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र ने खंडवा, देवास, बुरहानपुर, खरगौन, निवाड़ी, अलीराजपुर एवं सतना के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं कि लोकसभा एवं विधानसभा उप निर्वाचन 2021 के लिये स्टार प्रचारकों द्वारा प्रचार-प्रसार सायं 7 बजे से प्रातः 10 बजे के मध्य नहीं किया जा सकेगा।
संबंधित कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को जारी आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं। आयोग द्वारा चुनाव प्रचार के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि कोविड-19 अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में आम चुनाव, 2021 के संचालन से संबंधित आयोग के सभी निर्देश इन उपचुनावों के लिए यथावश्यक परिवर्तन भी लागू होंगे।